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राजेश खन्ना के बंगले को लेकर कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला, अब नहीं कहा जाएगा भू!तिया

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राजेश खन्ना के बंगले को भूतिया कहने वालो की अब होगी बोलती बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला।जी हा कई सालो से राजेश खन्ना के बंगले को भूतिया और शापित कहा जा रहा है, यहां तक की अब जब उनका बंगला किसी और ने खरीद लिया है तब भी ये अफवाह थम नहीं रही है।

ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब मीडिया संगठनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को इस संपत्ति को “शापित”, “भूतिया” या “अशुभ” बताने से रोक दिया है। 24 जुलाई को पारित एक अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के वर्णन प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और वादी के शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

यह सुनवाई व्यवसायी शशि शेट्टी के अदालत में याचिका दायर करने के बाद हुई, जो आशीर्वाद के वर्तमान मालिक हैं और जिन्होंने कई लेखों, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो देखे थे जिनमें संपत्ति को भूतिया बताया गया था।शेट्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने पुराने बंगले को गिराकर उसकी जगह नया घर बनवाया है। हालांकि, संपत्ति का नाम वही रखा गया है और नए घर का नाम भी आशीर्वाद ही है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि इंडिया डॉट कॉम ने हाल ही में “भारत के 19 असली भूतिया घर जो आपको डरा देंगे” शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें आशीर्वाद का भी जिक्र था।

अदालत ने माना कि मालिक द्वारा अंतरिम राहत की मांग करना “पूरी तरह से उचित” था। आदेश में कहा गया, “मेरी प्रथम दृष्टया राय में, सामग्री स्पष्ट रूप से वादी की मानहानि करती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह एक प्रेतवाधित और तथाकथित शापित बंगले में रहता है।” अदालत ने आगे कहा कि इस तरह के विवरण शेट्टी के “शांतिपूर्वक और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार” का उल्लंघन कर सकते हैं।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों में से कोई भी अपने प्रकाशनों को सही ठहराने या उनका बचाव करने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने कहा, “इसलिए, मेरी प्रथम दृष्टया राय में, ऐसे प्रकाशन पूरी तरह से अनुचित और सनसनीखेज बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं, जिनका खामियाजा वादी को भुगतना पड़ा है और इसमें वादी की कोई गलती नहीं है।” अंतरिम राहत 21 अगस्त, 2026 को अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

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