कुंभ में वायरल हुई मोनालिसा और उसके बाद फिल्मी गलियारों तक भी पहुंची। लेकिन उसके बाद हुआ एक बहुत बड़ा उलटफेर। मोनालिसा ने शादी कर ली। और उससे भी बड़ा उलटफेर तब हुआ जब मोनालिसा नाबालिक निकली और उसकी शादी कैंसिल कर दी गई। लेकिन अब मोनालिसा हाई कोर्ट पहुंची है।
फरहान संग अपनी शादी को बचाने के लिए। क्या है पूरा मामला? शप्रयागराज कुंभ मेले में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई महेश्वर की मोनालिसा अब प्रेम विवाह और उम्र विवाद को लेकर सुर्खियों में है। मोनलीसा भोसले और उनके पति फरहान खान ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में फरहान खान पर दर्ज के मामले को चुनौती दी गई है। इस याचिका में मोनालिसा ने अपने जन्म प्रमाण पत्र को बहाल करने की मांग की है और उन रिकॉर्ड्स को रद्द करने की मांग की है जिन्हें वह जाली बता रही है।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि मोनालिसा की असली जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है। जबकि रिकॉर्ड में गलत तरीके से 2009 दर्ज कर उसे नाबालिक बताया गया है। याचिका के अनुसार मोनालिसा की उम्र को लेकर विवाद खान से शादी करने के बाद आया है। याचिका में खान को मलयालम फिल्म अभिनेता बताया गया।
दंपति ने आरोप लगाया है कि बाद में भोंसले को नाबालिक दिखाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए। याचिका के अनुसार भोसले और खान की मुलाकात केरल के एक मलयालम फिल्म के शूटिंग के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों में एक दूसरे के लिए प्रेम संबंध हुए। में मोनालिसा मार्च 26 में अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ दोबारा केरल गई और शादी का प्रस्ताव रखा।
लेकिन परिवार ने असहमति जताई। इसके बाद मोनालिसा ने तिरुवंतपुरम के थंपानूर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पिता के खिलाफ धमकी देने और दबाव डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। याचिका में कहा गया कि इस सत्यापन के बाद इस जोड़े ने 11 मार्च 2026 को पुवार स्थित अरुमानूर नारायण देवी मंदिर में शादी कर ली और बाद में केरल विवाह पंजीकरण नियम 2008 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया। खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मानालीसा कुंभ मेले में वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आई थी। इसके बाद एक फिल्म शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात यूपी के बागपत निवासी फरहान खान से हुई थी और दोनों ने मार्च 2026 में केरल के एक मंदिर में विवाह कर लिया था।
इसके बाद युवती के पिता ने महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया। अभय की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर के आधार किया गया है और वोटर आईडी के आधार पर खुद को बालिग बताया गया है। साथ ही जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है।